- महाकाल मंदिर में तड़के भस्म आरती: रजत चंद्र और गुलाब माला से सजे बाबा, स्वस्ति वाचन के बाद खुले चांदी के पट!
- धुलेंडी के साथ उज्जैन में शुरू हुआ गणगौर पर्व, महिलाएं 16 दिनों तक करेंगी पूजा; राजस्थान से मंगवाई जाती हैं ड्रेस
- चिंतामन गणेश मंदिर में दूसरी जत्रा, हजारों श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए; किसानों ने नई फसल भगवान को अर्पित की
- महाकाल मंदिर में तड़के भस्म आरती: भांग-चंदन और सिंदूर से सजा बाबा का दिव्य रूप, मोगरा-गुलाब के पुष्पों से हुआ दिव्य श्रृंगार
- उज्जैन में शीतला माता पूजन का उत्साह, मंदिरों में उमड़ी महिलाओं की भीड़; एक दिन पहले तैयार किया जाता है भोजन
पशु मालिक पालतू पशुओं को सार्वजनिक मार्गों एवं स्थानों पर विचरण न करने दें जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
जन-सामान्य के हित, जानमाल, यातायात व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी संकेत भोंडवे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर क्रियान्वयन करते हुए जारी किया है।
आदेश के तहत पशु मालिकों को ताकीद किया गया है कि, वे अपने पालतू पशुओं जैसे- गाय, बछड़े, बैल, भैंस, बकरी, बकरे आदि को सार्वजनिक मार्गों एवं स्थानों के स्वच्छन्द विचरण नहीं करने दें। किसी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत सम्बन्धित के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।