- उज्जैन में जमीन विवाद के बीच कांग्रेस नेता पर पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप: VIDEO सामने आने के बाद केस दर्ज
- उज्जैन में भगवान जगन्नाथ का महाअभिषेक: स्नान यात्रा के बाद 15 दिनों के अनवसर में रहेंगे, 16 जुलाई को निकलेगी रथ यात्रा
- *श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का भस्म आरती शृंगार दर्शन* *29-06-2026*
- उज्जैन में युवती पर बीच सड़क जानलेवा हमला: पहले पीछा करने की शिकायत, कार्रवाई न होने के 11 दिन बाद आरोपी ने किए 14 चाकू के वार
- उज्जैन पहुंचे दिग्विजय सिंह, राम मंदिर ट्रस्ट पर साधा निशाना: चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग, कांग्रेस चलाएगी जनजागरण अभियान
पशु मालिक पालतू पशुओं को सार्वजनिक मार्गों एवं स्थानों पर विचरण न करने दें जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
जन-सामान्य के हित, जानमाल, यातायात व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी संकेत भोंडवे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर क्रियान्वयन करते हुए जारी किया है।
आदेश के तहत पशु मालिकों को ताकीद किया गया है कि, वे अपने पालतू पशुओं जैसे- गाय, बछड़े, बैल, भैंस, बकरी, बकरे आदि को सार्वजनिक मार्गों एवं स्थानों के स्वच्छन्द विचरण नहीं करने दें। किसी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत सम्बन्धित के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।